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Akanksha Dubey मौत केस: Allahabad High Court में CBI जांच की मांग पर सुनवाई, 22 मई को अगली तारीख

Allahabad High Court ने Akanksha Dubey death case में CBI या SIT जांच की मांग वाली याचिका पर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 मई तय की है। अभिनेत्री की मां ने स्थानीय पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं।

आकांक्षा दुबे मौत मामले में हाईकोर्ट का बड़ा कदम

भोजपुरी अभिनेत्री Akanksha Dubey की संदिग्ध मौत मामले में एक बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है। Allahabad High Court ने CBI या SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच कर रही है। अदालत ने 4 मई को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

अभिनेत्री की मां ने की स्वतंत्र जांच की मांग

यह याचिका अभिनेत्री की मां मधु दुबे की ओर से दाखिल की गई थी। उन्होंने अदालत से मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी CBI या विशेष जांच दल यानी SIT से कराने की मांग की है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस ने मामले के हत्या वाले पहलू की गंभीरता से जांच नहीं की। इसी कारण निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी की जरूरत है।

वाराणसी के होटल में मिला था शव

मामले के अनुसार 26 मार्च 2023 को Akanksha Dubey का शव Varanasi के सारनाथ इलाके स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था।

घटना के बाद अभिनेत्री की मां मधु दुबे ने सारनाथ थाने में भोजपुरी गायक Samar Singh और संजय सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस जांच पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की सही तरीके से जांच नहीं की गई। याचिका में दावा किया गया कि स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

अदालत ने अब तक हुई पुलिस जांच और पेश किए गए तथ्यों का अध्ययन करने के बाद मामले को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

22 मई की सुनवाई पर टिकी निगाहें

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। माना जा रहा है कि इस दिन अदालत यह तय कर सकती है कि मामले की जांच CBI को सौंपी जाएगी या नहीं।

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